चंडीगढ़, हरियाणा
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी।
सरकार के इस फैसले से उन परिवारों की महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो आय सीमा में बदलाव के बाद योजना के दायरे में आ रही हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण के लिए नए लाभार्थियों का पंजीकरण 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। पात्र महिलाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकती हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से पंजीकरण को लेकर महिलाओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने पात्र महिलाओं से योजना की जानकारी प्राप्त कर आवेदन करने की अपील की है।
सेवा सेतु शिविरों में सहायता की व्यवस्था
योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवा सेतु शिविरों में विशेष स्टाल और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन हेल्प डेस्क पर महिलाओं को योजना की पात्रता, पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा रही है।
प्रशासन का प्रयास है कि पात्र महिलाओं को योजना के लिए आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। महिलाओं को आवेदन से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेने के लिए संबंधित हेल्प डेस्क से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है।
हर महीने बैंक खाते में आएंगे 2100 रुपये
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि महिलाओं के लिए नियमित वित्तीय सहयोग का माध्यम बनेगी। इससे वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के साथ-साथ परिवार की कुछ आवश्यक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
सरकार का मानना है कि महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके साथ ही योजना का विस्तार अधिक परिवारों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण कार्यक्रम से जोड़ने में मदद करेगा।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
संशोधित दायरे के अनुसार 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, केवल आय सीमा पूरी करना पर्याप्त नहीं है; लाभार्थी को योजना में निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा।
योजना के दूसरे चरण का पंजीकरण शुरू होने के बाद पात्र महिलाओं के लिए आवेदन का अवसर उपलब्ध है। प्रशासन की ओर से शिविरों और हेल्प डेस्क के माध्यम से योजना की जानकारी दी जा रही है।
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाना हरियाणा में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से अधिक महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुला है।
