त्योहारी सीजन से पहले चीनी पर सरकार सख्त, डीलर रख सकेंगे सिर्फ 1000 क्विंटल स्टॉक
त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और खुदरा कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने डीलरों के लिए स्टॉक नियमों को और सख्त कर दिया है। खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी डीलर अधिकतम 1,000 क्विंटल चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। इतना ही नहीं, इस स्टॉक को रखने की अवधि भी अधिकतम 15 दिन निर्धारित की गई है।
सरकार के इस फैसले का असर चीनी के खुदरा बाजार में दिखाई दे रहा है। चीनी के खुदरा दामों में 15 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया है।
पहले 2,000 क्विंटल थी स्टॉक सीमा
सरकार ने इससे पहले 15 सितंबर से चीनी डीलरों के लिए स्टॉक सीमा 2,000 क्विंटल तय की थी। नए आदेश में इस सीमा को आधा करते हुए 1,000 क्विंटल कर दिया गया है।
इसके साथ ही डीलरों को चीनी का स्टॉक लंबे समय तक रखने की अनुमति नहीं होगी। नए नियम के तहत स्टॉक की अधिकतम अवधि 15 दिन तय की गई है। इस व्यवस्था से बाजार में चीनी की नियमित आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश की गई है।
कोलकाता और असम के लिए 2,000 क्विंटल की सीमा
सरकार ने क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों को विशेष छूट दी है। कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र तथा असम के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 2,000 क्विंटल निर्धारित की गई है।
खाद्य मंत्रालय के अनुसार, कोलकाता की चीनी आपूर्ति व्यवस्था पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी की खरीद होती है और फिर इसे पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचाया जाता है। इस आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कोलकाता क्षेत्र में अधिक स्टॉक सीमा रखी गई है।
असम के लिए भी 2,000 क्विंटल की सीमा तय की गई है। मंत्रालय के अनुसार, राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और परिवहन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए वहां सामान्य सीमा से अधिक स्टॉक की अनुमति दी गई है।
कीमतों पर दिखने लगा असर
स्टॉक सीमा घटाए जाने और अवधि को 15 दिन तक सीमित किए जाने के बीच चीनी के खुदरा दामों में 15 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। सरकार का लक्ष्य त्योहारी सीजन में बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रखना और ग्राहकों को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराना है।
नया नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इस दौरान डीलरों को निर्धारित स्टॉक सीमा और अवधि का पालन करना होगा।
