दिल्ली, दिल्ली: सलमान खान से जुड़े काला हिरण मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जिसमें मुंबई की अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई को 6 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। यह याचिका फिल्म निर्माता के खिलाफ दायर की गई थी, जहां सलमान खान के वकीलों ने तर्क दिया कि इस फिल्म में अभिनेता की निजीता के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
सलमान खान के पक्ष का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर, 2025 को दिए गए एक आदेश में अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का निर्देश दिया था, जिसका इस फिल्म में उल्लंघन हुआ है। इस आदेश के अनुसार, किसी भी दस्तावेज या फिल्म में अभिनेता की अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व या छवि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
विधिक सूत्रों के अनुसार, फिल्म निर्माता और उनके पक्षकारों ने अदालत के इस निर्णय का विरोध किया है, उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म की सामग्री व्यावसायिक और कलात्मक स्वतंत्रता के तहत आता है और उसमें किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को समय दिया है ताकि वे अपनी बात विस्तार से रख सकें। इस बीच अदालत ने याचिका पर आज सुनवाई टालते हुए इसे 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों पक्ष अपने तर्कों के साथ आगामी सुनवाई में और मजबूत दलीलें पेश कर सकते हैं।
सलमान खान के कानूनी सलाहकारों का कहना है कि अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करना और उनके सम्मान को बनाए रखना न्यायालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “हम न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।”
वहीं फिल्म के पक्ष ने यह भी कहा कि समाज में कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अतिमहत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की संकीर्ण व्याख्या करने से बचा जाना चाहिए।
अभिनेता सलमान खान को लेकर यह मामला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकारों और फिल्म उद्योग के कलात्मक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। आने वाले दिनों में इसके फैसले का बॉलीवुड और कानूनी जगत दोनों में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
फिलहाल, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई निर्धारित करते हुए पक्षकारों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। इस बीच दर्शकों और फिल्म उद्योग के लोग इस निर्णय को काफी ध्यान से देख रहे हैं।
